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Special Provisions

बीमाकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त हितलाभ- समनुदे ानीय या कुर्की योग्य नहीं

धारा 60

अन्य अधिनियमितियों के अधीन हितलाभों पर रोक

धारा 61

बीमारी के दौरान मजदूरी में कटौती नहीं

धारा 72

बीमारी के दौरान कोई सेवा समाप्ति/बर्खास्तगी/सेवा मुक्ति/कटौती नहीं

धारा 73

चिकित्सा बोर्ड-चिकित्सा अपील अधिकरण कर्मचारी बीमा न्यायालय

धारा 54-क

अपील 03 माह में दर्ज की जा सकती है परन्तु इस अवधि का विस्तार किया जा सकता है:

चिकित्सा अपील अधिकरण के सदस्य

न्यायिक सदस्य

संबंधित वि ोशज्ञ चिकित्सक

श्रमिक नेता

चिकित्सा बोर्ड-चिकित्सा अपील अधिकरण  कर्मचारी बीमा न्यायालय

क.रा.बी. अधिनियम के अन्य उपबंध

बीमाकृत व्यक्ति द्वारा झूठे बयान के लिए दंड

धारा 84

कर्मचारी बीमा न्यायालय की स्थापना

धारा 74

अं ादान विवरणी का प्रस्तुतीकरण

धारा 44

गैर-प्रस्तुतीकरण पर अभियोजन का उपबंध

धारा 85

नियोजक द्वारा प्रत्येक 6 माह में अं ादान विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है |

31 मार्च को समाप्त अर्ध वर्श  के लिए

12 मई

30 सितम्बर को समाप्त अर्ध वर्श के लिए

11 नवम्बर

अंतरिती की देनदारी- संयुक्त और प्रथकत:

धारा 93-क

परिसंपत्ति के मूल्य से प्रतिबंधित

अनुचित रूप से प्राप्त हितलाभों का चुकौती

धारा 70

कर्मचारी के अं ादान के भाग की वसूली उसकी मजदूरी से कटौती से होगी अन्यथा नहीं  अवधि या अवधि के भाग जिसके संबंध में अं ादान देय है, के संबंध में होगी और उस अवधि के कर्मचारी के अं ादान की राि ा से अधिक नही होगी |

धारा 40

केन्द्रीय सरकार की निदे ा देने की भाक्ति

धारा 92

अभियोजन के लिए उपबंध 
अं ादान का भुगतान नहीं/विलंब से करना विवरणी/रिकार्ड का प्रस्तुतीकरण नहीं करना

धारा 85, 85-क & 86

यदि मजदूरी 50/-रु. प्रतिदिन से न्यून है तो कर्मचारी द्वारा कोई अं ादान नहीं

 

 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

"कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम। "

कोई शंका होने पर कृपया ई-मेल आई॰ डी॰ : esic-hqrs@esic.in पर लिखें।

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