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लाभ
 

क.रा.बी.योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे हि

अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत निम्नलिखित छ: सामाजिक सुरक्षा हितलाभ उपलब्ध कराए जाते हैं:-

क. चिकित्सा हितलाभ
ख. बीमारी हितलाभ

(i) विस्तारित बीमारी हितलाभ
(ii) वर्धित बीमारी हितलाभ

ग. प्रसूति हितलाभ
घ. अपंगता हितलाभ

(i) स्थायी अपंगता हितलाभ
(ii) अस्थायी अपंगता हितलाभ

ङ आश्रितजन हितलाभ
च. अंत्येष्टि खर्च का भुगतान

क.रा.बी.योजना के संबंध में एक रोचक तथ्य यह है कि कामगार को मजदूरी की निर्धारित प्रतिशतता के हिसाब से अंशदान का भुगतान करना होता है जबकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा बिना किसी भेदभाव के उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाती है ।

कुछ अंशदायी शर्तों के अधीन निगम द्वारा नकद हितलाभ का भुगतान स्थानीय कार्यालयों/छोटे स्थानीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/ भुगतान कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त योजना बीमाकृत कामगारों को आवश्यकता के अनुसार कुछ अन्य हितलाभ भी उपलब्ध कराती है ।

इनमें निम्नलिखित शामिल है :-

(i) पुनर्वास भत्ता
(ii) व्यावसायिक पुनर्वास

 

 

 

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