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विश्व की अधिकांश अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की तरह क.रा.बी. योजना भी एक स्वः वित्त पोषित अंशदायी स्वास्थ्य बीमा योजना है। कर्मचारियों तथा नियोजकों से मजदूरी की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में अंशदान लिया जाता है। इस समय, व्याप्त कर्मचारी अपनी मजदूरी का 1.75 प्रतिशत देते हैं जबकि नियोजक, कर्मचारियों को देय मजदूरी का 4.75 प्रतिशत देते हैं। प्रतिदिन 70/- रुपये मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को अंशदान की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। अधिनियम में किए प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारें चिकित्सा हितलाभ पर होने वाले व्यय का 1/8 शेयर वहन करती है।
यह व्यय 1200/- रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार एकक प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अंतर्गत किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा अधिकतम सीमा से ऊपर किया गया व्यय तथा शेयर योग्य पूल के अंतर्गत न आने वाला व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 |
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"कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम। "
कोई शंका होने पर कृपया ई-मेल आई॰ डी॰ : esic-hqrs@esic.in पर लिखें।
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