धारा 2(12) के अंतर्गत यह अधिनियम 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले गैर मौसमी कारखानों पर लागू होता है ।
अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत यह योजना 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, पूर्व दर्शन थियेटर सहित सिनेमाओं, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों तथा समाचार स्थापनाओं तक विस्तारित की गई है ।
आगे अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत यह योजना कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले निजी चिकित्सा और शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तारित की गई है ।
*टिप्पणी : 14 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दुकानों और अन्य स्थापनाओं की व्याप्ति के लिए सीमा 20 से 10 या अधिक व्यक्तियों तक कम कर दी है । शेष राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र इसे कम करने जा रही हैं ।
अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति के लिए वर्तमान मजदूरी सीमा 15,000/- प्रतिमाह है (01.05.2010 से प्रभावी)
व्याप्त क्षेत्र:
कर्मचारी राज्य बीमा योजना चरणबद्ध ढंग से क्षेत्रवार कार्यान्वित की जा रही है । यह योजना निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में पहले से ही कार्यान्वित की जा चुकी है ।
राज्य:-
मणिपुर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश एवं मिज़ोरम को छोड़कर सभी राज्य
"कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम। "
कोई शंका होने पर कृपया ई-मेल आई॰ डी॰ : esic-hqrs@esic.in पर लिखें।