पिछला दौर, जिसके लिए अंतिम बार बीमारी हितलाभ का भुगतान किया गया था, समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर दौर शुरु हो गया हो, उस स्थिति के अलावा बीमारी हितलाभ बीमारी के दौर के पहले दो दिनों के लिए देय नहीं होता । इस 2 दिनों की अवधि को “प्रतीक्षा अवधि” कहते हैं। यह व्यवस्था बीमा चिकित्सा अधिकारी/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों को स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि वास्तविक अनुभव दर्शाता है कि सारहीन आधार पर चिकित्सा छुट्टी लेने के इच्छुक बीमाकृत व्यक्ति नई प्रतीक्षा अवधि के कारण 2 दिन की हितलाभ की हानि से बचने के लिए प्रायः अप्रदत्त अवकाश तथा/अथवा प्रत्येक सप्ताहांत आदि को पहले दौर में 15 दिनों के अंदर सामान्यतः प्रथम प्रमाण पत्र/प्रथम एवं अंतिम प्रमाण पत्र के लिए आते हैं। |