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वर्धित बीमारी हितलाभ

यह नसबंदी/नालबंदी करवाने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में 01.08.1976 से आरंभ हुआ । सामान्य बीमारी हितलाभ के पात्र बीमाकृत व्यक्तियों को परिवार कल्याण हेतु बंध्यकरण आपरेशन करवाने के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 100% के बराबर वर्धित बीमारी हितलाभ का भुगतान किया जाएगा । वर्धित बीमारी हितलाभ की अवधि आपरेशन की तारीख से या अस्पताल में भर्ती, जैसी भी स्थिति हो, नसबंदी के मामले में 7 दिन तथा नालबंदी के मामले में 14 दिन है । आपरेशन पश्चात जटिलता के मामले में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

"कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम। "

कोई शंका होने पर कृपया ई-मेल आई॰ डी॰ : esic-hqrs@esic.in पर लिखें।

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