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आश्रितजन हितलाभ


धारा 2 के उपबंध 6(क) के साथ पठित धारा 52 के अनुसार जिन मामलों में रोजगार चोट के परिणामस्परूप बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके आश्रितजनों को आश्रितजन हितलाभ देय होगा । आश्रितजनों की आयु का निर्धारण विनियम 80(2) में यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजी साक्ष्य या सरकरी अस्पताल या औषधालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित आयु पर होगा ।

आश्रितजन हितलाभ की न्यूनतम दर 01.01.90 से  रूपये 14/- प्रतिदिन है और आश्रितजन हितलाभ की ये दरें समय-समय पर बढ़ाई जाती हैं । नवीनतम बढ़ोत्तरी दिनांक 01.08.2009 से प्रभावी है ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

"कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम। "

कोई शंका होने पर कृपया ई-मेल आई॰ डी॰ : esic-hqrs@esic.in पर लिखें।

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