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व्यापक तथा बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कर्मचारी राज्य बीमा निगम नामक शीर्ष निगमित निकाय द्वारा प्रशासित किया जाता है । इसमें कर्मचारी, नियोक्ता, केंद्र एवं राज्य सरकार, संसद तथा चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि सहित महत्वपूर्ण हित समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हैं । निगम का नेतृत्व केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा इसके अध्यक्ष के रूप में किया जाता है, जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं । व्यापक आधार वाली यह निगमित निकाय प्राथमिक रूप से समन्वित नीति नियोजन तथा योजना के विस्तार, विकास एवं कार्यकुशलता हेतु निर्णय करने के लिए उत्तरदायी है। इस निगम के सदस्यों में से गठित स्थायी समिति कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित चिकित्सा हितलाभ परिषद एक अन्य सांविधिक निकाय है जो लाभार्थी जनसंख्या को प्रभावी चिकित्सा सेवाएं देने से संबंधित मामलों पर निगम को परामर्श देती है ।
यह निगम, नई दिल्ली स्थित अपने केन्द्रीय मुख्यालय के साथ विभिन्न राज्यों में स्थित 52 क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय तथा प्रभागीय कार्यालयों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है । दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नोएडा/ग्रेटर नोएडा, जहां निगम चिकित्सा सुविधाएं सीधे प्रशासित करता है, के सिवाए चिकित्सा हितलाभ का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार द्वारा देखा जाता है । निगम ने विभिन्न राज्यों में 23 क.रा.बी.अस्पतालों के प्रशासन को अपने हाथ में लिया है ताकि उन्हें क.रा.बी.आदर्श अस्पतालों के रूप में विकसित किया जा सके ।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों की सूची
स्थायी समिति के सदस्यों की सूची
चिकित्सा हितलाभ परिषद के सदस्यों की सूची
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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 |
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"कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम। "
कोई शंका होने पर कृपया ई-मेल आई॰ डी॰ : esic-hqrs@esic.in पर लिखें।
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